विषय :- शैक्षणिक संस्थाओं / व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु परीक्षाओं के आयोजन के संबंध में ।
माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर में राज्य शासन के प्रचलित सीधी भर्ती के आरक्षण के संबंध में याचिका क्रमांक W.P. (C) No.591 / 2012 एवं इसी तरह की अन्य याचिकाएं दायर की गई थी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एकजाई निर्णय दिनांक 19.09.2022 पारित करते हुए राज्य में प्रावधानित शासकीय सेवाओं एवं शैक्षणिक संस्थाओं के कुल आरक्षण 58 प्रतिशत को असंवैधानिक माना था। माननीय उच्च न्यायालय के पारित निर्णय दिनांक 19.09.2022 के विरूद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय में एस.एल.पी. दायर करने हेतु यह प्रक्रिया चल रही है, जिसमें समय लगने की भी संभावना हो सकती है।
विभाग
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर
समस्त अपर मुख्य सचिव प्रमुख सचिव
सचिव
विशेष सचिव (स्वतंत्र प्रभार) मंत्रालय
महानदी भवन, अटल नगर
नवा रायपुर
अनिवार्यता
इस स्थिति के अनुसार दृष्टिगत रखते हुए राज्य के शैक्षणिक कॉलेज में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में इस वर्ष प्रवेश हेतु गाइडलाइन जारी किये जाने वाले सूचना में आरक्षण प्रावधान का उल्लेख किये बिना ही परीक्षाएं आयोजित की जाये।
शैक्षणिक संस्था में चलाये जा रहे पाठ्यक्रमों में प्रवेश के समय राज्य में वर्तमान में लागू आरक्षण प्रावधान के अनुसार आरक्षण दिया जायेगा।
उपरोक्तानुसार समस्त विभाग शैक्षणिक संस्थाओं / व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के विज्ञापन जारी करते समय उक्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें।
ऊपर ग्रुप लिंक फुल हो जाने पर
नए लोग ग्रुप में जुड़ने के लिए मैसेज करें 9179791053