माननीय उच्चतम न्यायालय, नईदिल्ली के आदेश द्वारा राज्य को नियुक्तियां एवं चयन प्रक्रिया पूर्व निर्धारित व्यवस्था अनुसार किये जाने की अंतरिम अनुमति प्रदान करने के फलस्वरूप जारी निर्देश तथा कार्यालय आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास इंद्रावती भवन नवा रायपुर अटल नगर के पत्र क्रमांक / सा. स्था. 3 / भर्ती-24 / 2023/1096 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 08.05.2023 के द्वारा जारी
निर्देशानुसार आदिवासी विकास विभाग अन्तर्गत जिले में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी रिक्त पदों की पूर्ति सीधी भर्ती द्वारा किए जानें हेतु निर्धारित योग्यता रखने वाले योग्य अभ्यर्थियों से APPLICATION आमंत्रित किए जाते है। नियत तिथी के उपरांत प्राप्त आवेदनों पर विचार नही किया जावेगा। रिक्त पदों का विवरण आरक्षणवार निम्नानुसार है :-
विभाग
कार्यालय कलेक्टर, जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा (छ.ग.) (आदिवासी विकास शाखा) Phone No. 07856-252441 Fax No. 07856-252441
Email: actd.dantewada@nic.in
रिक्त पदों की संख्या
कुल 6 पद
रिक्त पदों के नाम
डाटा एंट्री ऑपरेटर
सहायक ग्रेड 3
वाहन चालक भृत्य
आवेदन की अंतिम तिथि
26.05.2023
आवेदन कैसे करें
आवेदन पत्र पंजीकृत डाक/ स्पीट पोस्ट के माध्यम दिनांक 26.05.2023 को कार्यालय कलेक्टर, जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा (छ.ग.) में कार्यालयीन समय तक आमंत्रित किए जाते है।
नियम एवं शर्तें
रोज़गार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना आवश्यक है। यदि आवेदक द्वारा साक्षात्कार के समय रोजगार पंजीयन की प्रति प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो उन्हे नियुक्ति पत्र जारी के पूर्व प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
पद क्रमांक 01 से 03 तक दर्शित पदों पर कौशल परीक्षा / इंटरव्यू के माध्यम से चयन संबंधी कार्यवाही की जावेगी। आवेदन के साथ जन्मतिथि के संबंध में प्रमाण-पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, स्थायी जाति प्रमाण-
पत्र, 3.
स्थायी निवास प्रमाण-पत्र, रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र (शासकीय/अर्द्धशासकीय
संस्थाओं में कार्यरत् शासकीय सेवकों को छोड़कर) अन्य वांछित प्रमाण-पत्र स्व प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। निजी संस्था द्वारा प्रदत्तं प्रमाण-पत्र मान्य नही होगा। अभ्यर्थी को आवश्यक शैक्षणिक अर्हता, अनुभव एवं अन्य अर्हता आवेदन करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक धारित करना आवश्यक है। समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यर्थीयों की जन्म तिथि को आधार मानकर वरीयता निर्धारित की जावेगी। जिस अभ्यर्थी की उम्र अधिक होगी उसको वरीयता प्रदान की जावेगी।
नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र :- यदि अभ्यर्थी छ.ग. शासन के अधीन शासकीय विभाग / निगम / मण्डल / उपक्रम में कार्यरत हो तो वे आवेदन कर सकते हैं। उन्हें अपने नियुक्ति प्राधिकारी / कार्यालय प्रमुख से जारी "अनापत्ति प्रमाण पत्र की मूल प्रति दस्तावेज सत्यापन के दौरान अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।
अनर्हताः-छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम 1961 के नियम 6 के अनुसार निम्नलिखित अनर्हता होगी:-
कोई भी पुरूष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हो और कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले ही एक पति जीवित हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा / नहीं होगी। परन्तु यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाए कि ऐसा करने के विशेष कारण है, तो वह ऐसे अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।
कोई भी अभ्यर्थी किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा। जब तक उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में, जो विहित की जाए, मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ और सेवा या पद के कर्तव्य के पालन में बाधा डाल सकने वाले किसी मानसिक या शारीरिक दोष से मुक्त ना पाया जाए।
कोई भी अभ्यर्थी जिसे महिलाओं के विरूद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
कोई भी अभ्यर्थी जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
लिखित एवं कौशल परीक्षा के लिये अभ्यर्थियों को स्वयं के व्यय पर परीक्षा केन्द्र तक जाना होगा। इसके लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं दिया जावेगा।
तृतीय श्रेणी पदों के लिए उम्मीदवारों का कौशल परीक्षा ली जावेगी। शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी दक्षता की अंकसूची / प्रमाण पत्र (निवास / जाति) एवं अन्य सुसंगत दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
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